
नगर पालिका नैनीताल से 24 घण्टे के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश, कोर्ट ने सरकार से भी दस दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के कहा
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समूचे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरो और कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने नगर पालिका नैनीताल से 24 घण्टे के भीतर जवाब पेश करने कहा है। साथ मे कोर्ट ने सरकार से भी दस दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के कहा है।
नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को काट चुके है। जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था उसके बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है।