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नैनीताल। उत्तरखण्ड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में दिपावली के समय रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने रोक लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए है कि इस जगह से पटाखों की दुकानों को आवादी क्षेत्र से बाहर लगवाएं और आवादी क्षेत्र में स्थित 11 पटाखों के गोदामों को भी विस्थापित करें। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के समय पटाखें की दुकान लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी है। यह क्षेत्र आवादी  वाला क्षेत्र है । यहाँ पटाखों की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है इसलिए इनको यहां से कहीं बाहर लगवाया जाय।  यही नही 11 पटाखों के गोदाम आवादी क्षेत्र में स्थित है उन्हें भी हटाया जाय। इस सम्बंध अग्नि समन के पास भी कई शिकायतें दर्ज हुई थी परन्तु आज तक इस पर रोक नही लगाई गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने 18 अक्टूबर को यहाँ पर पटाखों की दुकान लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है।  इस आदेश पर रोक लगाई जाए।

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